नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.कोर्ट ने केजरीवाल की मेडिकल जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के मामले पर भी फैसला सुरक्षित रखा है.विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.
ED ने जमानत का किया विरोध दी ये दलील
दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने तर्क दिया कि ईडी के पास यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं कि अपराध की आय का एक हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा में आम आदमी पार्टी के संयोजक के होटल में ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया था.
3 जुलाई तक बढ़ा दी थी न्यायिक हिरासत
इससे पहले अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी.आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया.इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी.