Wednesday, October 2, 2024
Homeताजा खबरDelhi Excise Policy Case : BRS नेता के कविता को नहीं मिली...

Delhi Excise Policy Case : BRS नेता के कविता को नहीं मिली राहत,कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत,अब इस तारीख तक जेल में रहेंगी

नई दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन(मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार को 3 जुलाई तक बढ़ा दी.

पेशी वारंट तामील करते हुए किया पेश

कविता के खिलाफ पहले जारी एक पेशी वारंट की तामील करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी.अदालत ने 29 मई को मामले में BRS नेता के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया था.

तीन सह आरोपियों को मामले में दी जमानत

अदालत ने इस मामले में 3 सह-आरोपियों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था.हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था.

कविता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज 2 मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.यह ‘घोटाला’ दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है.इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments