नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं.इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.
कोर्ट ने मामले पर क्या कहा ?
सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है.कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.
ED ने 15 मार्च को किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.वहीं सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था.