दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति के ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है.
अभी हिरासत में ही रहेंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है.मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है.”
केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बीजेपी की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है, मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा। ED, CBI के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा।”