नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट से अनिल अंबानी की कंपनी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने स्वच्छ ऊर्जा एजेंसी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड को 3 साल के लिए नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था.
कंपनी पर इस वजह से लगी थी रोक
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सेकी ने रिलायंस पावर और इसकी सहायक इकाइयों को 3 साल के लिए नीलामी में भाग लेने से रोक दिया था. हाल ही में बैटरी भंडारण ठेके के लिए अपनी बोली का समर्थन करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के आरोपों के कारण यह रोक लगाई गई थी.
कंपनी शेयर बाजार को दी ये जानकारी
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, ‘दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड) को छोड़कर इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों सहित कंपनी के खिलाफ सेकी के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है.”
मामले की विस्तृत जांच की गई
रिलायंस एनयू बीईएसएस ने मनीला सिटी, मनीला, फिलिपीन में स्थित अपनी इकाई के जरिये फर्स्टरैंड बैंक द्वारा कथित रूप से जारी बैंक गारंटी जमा की थी.
विस्तृत जांच के बाद इस बैंक की भारतीय इकाई ने कहा कि फिलिपीन में बैंक की ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं है, जिसके कारण सेकी ने माना कि बैंक गारंटी फर्जी थी.