Saturday, November 16, 2024
Homeताजा खबरपत्नी को बेरोजगार पति को 5 हजार रुपये प्रति माह देने होंगे,जानें...

पत्नी को बेरोजगार पति को 5 हजार रुपये प्रति माह देने होंगे,जानें कोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा फैसला

मध्यप्रदेश के इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां फैमिली कोर्ट ने हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है,पत्नी को कहा है कि तुम्हे पति के भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये देने होंगे.दरअसल पूरा मामला प्रेम विवाह से जुड़ा है.

दरअसल जुलाई 2022 में युवती ने युवक को प्रपोज किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं.उस वक्त युवक फर्स्ट ईयर में पढ़ता था.प्यार के चक्कर में युवक ने भी युवती से आर्य समाज में विवाह कर लिया.लेकिन उसके कुछ दिनों बाद पति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक इंदौर से उज्जैन आ गया और अपने माता-पिता के साथ रहने लगा.इसके बाद पत्नी ने पति गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई,जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को ढूंढ निकाला,जब पुलिस पति के पास गई तो पति ने बताया की मैं अपनी पत्नी से प्रताड़ित हूं और उसके साथ रहना नहीं चाहता.जिसके बाद यह मामला पहुंचा फैमिली कोर्ट.फिर फैमिली कोर्ट ने सारे दलीलों को सुनने के बाद पत्नी को कहा कि अब तुम्हें पति को भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये हर महीने देने होंगे.

अमन के अधिवक्ता मनीष झरौला ने बताया कि पत्नी को पति को भरण पोषण भत्ता देने का संभवतया मध्यप्रदेश में यह इस तरह का पहला मामला कह सकते हैं. इसके पूर्व अन्य शारीरिक मानसिक मामले में जरूर पत्नी को पति ने भरण पोषण दिया होगा.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments