Vice-Presidential Election : भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। यह घोषणा चुनाव आयोग ने शुक्रवार को की, जिसके बाद देश में इस संवैधानिक पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे के बाद आवश्यक हो गया। उनके इस्तीफे के साथ ही यह पद रिक्त हो गया था।
चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना
नामांकन दाखिल करने की अवधि: 7 अगस्त से 21 अगस्त
नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त
नामांकन वापसी की अंतिम तिथि: 25 अगस्त
मतदान तिथि: 9 सितंबर, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
परिणाम घोषणा: 9 सितंबर की रात
इस चुनाव की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 एवं 1974 की वैधानिक धाराओं के अंतर्गत पूरी तरह निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से समाप्त हो रहा हो, तो चुनाव आयोग को कम-से-कम 60 दिन पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होती है, ताकि उत्तराधिकारी का चयन समय रहते हो सके और कोई संवैधानिक रिक्ति न रहे।