नोएडा। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के बरौला गांव में वर्ष 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अर्थ दंड भी लगाया है। जनपद गौतमबुद्ध नगर अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि बरौला गांव निवासी रमेश कुमार शर्मा ने सेक्टर 49 पुलिस थाने में वर्ष 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भतीजों उमेश और योगेश की हत्या कर दी गई है।
रमेश कुमार शर्मा ने पुलिस को बताया था कि इस घटना से करीब 2 महीने पहले गुलशन और जितेंद्र ने मेरे भतीजे उमेश और योगेश के साथ क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद किया था। जिसमें समाज के लोगों ने बैठकर फैसला करवा दिया था। इस मामले के बाद योगेश और उमेश के साथ दोनों रंजिश रखने लगे। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2017 की रात 9 बजे उनके भतीजे उमेश और योगेश किसी काम से कल्याण कुंज कॉलोनी जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बरौला पहुंचने पर गुलशन उर्फ गुल्लू, जितेंद्र उर्फ जुता और उनके पिता ओमकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उमेश व योगेश पर चाकू से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में किये गये इस हमले में उमेश और योगेश की मौत हो गई।
शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रण विजय प्रताप सिंह की अदालत में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई करीब 6 वर्ष तक चली। इस दौरान कुल 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर अदालत ने ओमकार, उसकी पत्नी पुष्पा देवी, बेटे गुलशन व जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 38 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ा दी जाएगी। करीब 6 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है।