Veer Savarkar comment Case: पुणे। वी. डी. सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने हिंदुत्व विचारक के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों से जुड़े मानहानि मामले में यहां एक विशेष अदालत के समक्ष गवाही दी। शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि गवाही के दौरान उनके मुवक्किल की मुख्य जिरह का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया गया।
सावरकर के पोते ने पुणे की अदालत में गवाही दी
कोल्हटकर ने कहा, इसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकरी दी और बताया कि उन्हें मार्च 2023 में लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषण का एक ऑनलाइन लिंक किस तरह मिला। उस भाषण में गांधी ने दावा किया था कि वी. डी. सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इस बात से खुशी हुई थी।
मामले में गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने सत्यकी सावरकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पक्ष रखने के लिए समय मांगा।सत्यकी सावरकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कहा गया था कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी; हालांकि हत्या के बाद गोडसे के परिवार का कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं किया गया था। अधिवक्ता पवार ने तर्क दिया कि अर्जी को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि शिकायतकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी की हत्या को उचित ठहरा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि आवेदन में पेश की गयी दलील पूरी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, इसलिए विस्तृत जवाब देने से पहले उन ऐतिहासिक तथ्यों और अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक है। पवार ने बताया कि अब मामले की सुनवाई की तारीख सात नवंबर निर्धारित की गई है।