नई दिल्ली, यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता तथा इसे और बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और प्रति लेन-देन सीमा बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
RBI गवर्नर शक्तिकान्त दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए बुधवार को कहा कि लगातार नवोन्मेष और स्वीकार्यता के साथ UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ने डिजिटल भुगतान को आसान और समावेशी बनाकर देश के वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है.’’
UPI की ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान
उन्होंने कहा, ”इसके उपयोग को और प्रोत्साहित करने तथा और समावेशी बनाने को लेकर UPI 123 पे में प्रति लेनदेन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. साथ ही यूपीआई वॉलेट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 करने और प्रति लेन-देन की सीमा को 1,000 रुपये करने का निर्णय किया गया है.”वर्तमान में UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 रुपये और प्रति लेन-देन 500 रुपये है.
यूपीआई 123 पे की सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध
RBI के बयान के अनुसार, ऑफलाइन डिजिटल माध्यम से छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए UPI लाइट से जुड़ी रिजर्व बैंक की रूपरेखा में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा. इसके अलावा, ‘यूपीआई 123 पे’ की सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी.
RTGS और NEFT में मिलेगी वेरिफिकेशन फेसिलिटी
इसके साथ, NEFT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण) और RTGS (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम) में कोष अंतरण को अंतिम रूप देने से पहले यूपीआई और आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) की तरह खाताधारक के नाम के सत्यापन की सुविधा मिलेगी.वर्तमान में, यूपीआई और IMPS ( तत्काल भुगतान सेवा) के तहत पैसा भेजने से पहले भेजने वाले को प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के नाम को सत्यापित करने की सुविधा मिलती है.
दास ने कहा, ”अब RTGS और NEFT के तहत राशि भेजने से लाभार्थी के नाम के सत्यापन की सुविधा मिलेगी.इससे गलत व्यक्ति को पैसा जाने और धोखाधड़ी की आशंका कम होगी.”आरबीआई ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.