Telangana Sc Categorisation: तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्गीकरण के क्रियान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. यह जानकारी राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने दी.
SC समुदायों को 3 में बांटने की सिफारिश की थी
तेलंगाना सरकार ने इससे पहले हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक आयोग का गठन किया था, जिसने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (SC) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए 3 समूहों अर्थात 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए.
आंबेडकर की जयंती पर जारी हुआ आदेश
सरकारी आदेश में कहा गया है, ”तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.” सरकारी आदेश ऐसे दिन जारी किया गया है, जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती है.
किस समूह को कितना मिला आरक्षण ?
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, समूह-1 को 1 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिनमें 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं. वहीं समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत कोटा दिया गया है, जबकि समूह-तीन में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.
तेलंगाना में SC वर्गीकरण लागू
अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक उप-समिति के प्रमुख एवं मंत्री रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को दी गई. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ”आज से, इसी क्षण से, तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी वर्गीकरण लागू किया जाएगा.हमने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है और इसकी पहली प्रति मुख्यमंत्री को दी है.”