SC Stays Lokpal Order: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर गुरुवार को रोक लगाते हुए इसे बहुत परेशान करने वाला आदेश करार दिया. शीर्ष अदालत ने यह बात लोकपाल के उस आदेश पर कही जिसमें उसने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका भी शामिल हैं. पीठ ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश का नाम उजागर करने से रोक दिया है. उसने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया.
क्या है पूरा मामला ?
लोकपाल ने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीश के विरुद्ध दायर 2 शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था. इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को, जिन्हें एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करनी थी, उस कंपनी के पक्ष में प्रभावित किया. यह आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उस समय मुवक्किल थी, जब वह (न्यायाधीश) वकालत करते थे।