Sunday, December 22, 2024
Homeताजा खबरDelhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई...

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘कोर्ट की अनुमति के बिना GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील न दी जाए’

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 के तहत उठाए जाने वाले प्रदूषण रोधी कदमों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सोमवार को सवाल उठाया और साथ ही कहा प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपायों को हटाने या कम करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी.

GRAP-4 लागू करने में की गई देरी : SC

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के बाद भी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चौथे चरण के तहत उठाए जाने वाले निवारक उपायों के क्रियान्वयन में देरी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा ये सवाल

इससे पहले दिल्ली सरकार के वकील ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में पीठ से कहा कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पीठ ने वकील से कहा, ”जैसे ही एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचता है, तो चौथा चरण लागू करना पड़ता है. आप ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं.” अदालत जानना चाहती है कि उसने प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

‘कोर्ट की बिना अनुमति GRAP 4 में नहीं दी जाएगी ढील’

पीठ ने कहा, ”यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से नीचे चला जाता है, तब भी हम चौथे चरण के तहत उठाए जाने वाले निवारक उपायों में ढील नहीं आने देंगे. चौथा चरण तब तक लागू रहेगा, जब तक न्यायालय इसमें ढील की अनुमति नहीं देता.वह दिन के कामकाज के अंत में मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगी.

दिल्ली NCR में GRAP4 लागू

केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति ने ग्रैप के चौथे चरण के तहत दिल्ली-NCR के लिए कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रविवार को घोषणा की, जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गए. ग्रैप के चौथे चरण के तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक शामिल है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया. दिल्ली में एक्यूआई शाम 4 बजे 441 दर्ज किया गया, जो प्रतिकूल मौसम के कारण शाम 7 बजे तक बढ़कर 457 हो गया.

आदेश में क्या कहा गया ?

आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे. आदेश के मुताबिक, राजमार्ग, सड़क, पुल और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments