सुप्रीम कोर्ट ने शंभु बॉर्डर और पंजाब के दूसरे राजमार्गों को खोलने के लिए केंद्र एवं अन्य को निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा इस मामले में पहले से ही याचिका दाखिल की गई है और वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता.
याचिका में कही गई थी ये बात
याचिका में कहा गया था कि इस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. साथ ही सड़क को इस तरह बाधिक करना भारतीय न्याय संहिता(BNS) और NHAI एक्ट के तहत अपराध है. ऐसे में इस तरह जाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कही ये बात
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और वह एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग प्रचार के लिए और कुछ लोग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं.
किसानों ने की थी दिल्ली कूच की कोशिश
इससे पहले प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार को दोपहर में दिल्ली कूच की कोशिश की. जहां पंजाब से लगती हरियाणा की सीमा पर हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे. जिससे कुछ किसान घायल हो गए. इसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार दोपहर को दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया.