Thursday, June 19, 2025
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Supreme Court: ‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’, 40 साल की महिला से दुष्कर्म मामले में 23 साल के इन्फ्लुएंसर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, दिल्ली पुलिस से भी पूछे तीखे सवाल

Supreme Court ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दी कि 9 महीने बाद भी आरोप तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी पूछे तीखे सवाल, जानें क्या है पूरा मामला ।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय युवक को इस बात पर गौर करते हुए बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी कि 9 महीने से जेल में होने के बावजूद उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं और अदालत ने कहा ‘कि पीड़िता बच्ची नहीं है और एक हाथ से ताली नहीं बजती.’

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से किए तीखे सवाल

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज कर सकती है, जबकि महिला स्वेच्छा से उसके साथ गई थी. पीठ ने कहा, ‘एक हाथ से ताली नहीं बजती. आपने (दिल्ली पुलिस) किस आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है. वह बच्ची नहीं है. 40 साल की महिला है. वे दोनों एक साथ जम्मू गए. आपने धारा 376 क्यों लगाई है. यह महिला 7 बार जम्मू जाती है और पति को कोई आपत्ति नहीं होती?’

शीर्ष अदालत अंतरिम जमानत देने के पीछे बताया ये आधार

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है और आरोप तय नहीं किए गए हैं. न्यायालय ने निर्देश दिया कि आरोपी को अधीनस्थ अदालत में पेश किया जाए और नियमों-शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाए. पीठ ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा. शीर्ष अदालत ने आरोपी पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, ‘ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है?’

युवक ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ आरोपी युवक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उच्च न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस की शिकायत के अनुसार महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी. शुरुआती बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर प्रचार सामग्री को प्रभावशाली दिखाने के लिए एक आईफोन का अनुरोध किया, जिसे उसने जम्मू में एक अधिकृत ‘एप्पल स्टोर’ के माध्यम से उपलब्ध कराया.

हालांकि, आरोपी द्वारा आईफोन को बेचने का प्रयास करने के बाद उनके पेशेवर संबंध खराब हो गए. अधिकृत विक्रेता ने 20,000 रुपये काटने के बाद महिला के खाते में रुपये वापस कर दिए. शिकायत में कहा गया कि हालांकि, आरोपी ने रुपये वापस करने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने उससे सभी संबंध खत्म करने का फैसला किया.

युवक दिसंबर 2021 में 20,000 रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए नोएडा में महिला के घर गया. इसके बाद उसने महिला को कनॉट प्लेस में एक प्रचार सामग्री की शूटिंग के वास्ते यात्रा करने के लिए राजी कर लिया. यात्रा के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसे नशीले पदार्थ मिली मिठाई दी और वह बेहोश हो गई. आरोपी ने उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन वह महिला को कथित तौर पर अस्पताल के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके पर्स से रुपये चुरा लिये और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं.

इन धाराओं में दर्ज किया गया था मुकाबला

शिकायत के अनुसार इसके बाद महिला को जम्मू जाने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया, जहां ढाई साल की अवधि में लगातार उसका यौन शोषण किया, जबरन वसूली की और धमकियां दीं. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला पर हमला), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
समाचारों की दुनिया में सटीकता और निष्पक्षता के साथ नई कहानियों को प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित लेखक। समाज को जागरूक और सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध।
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