NEET PG 2025 Exam Date: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुरूप 3 अगस्त को एक शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरू में NBE द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक का समय देने के अनुरोध पर सवाल उठाया.
पीठ ने कहा कि 3 अगस्त को नीट-पीजी 2025 आयोजित करने के लिए बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा.
NBE की तरफ से दी गई थी ये दलील
NBE ने दलील दी कि शीर्ष अदालत के 30 मई के आदेश के अनुसार परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जानी है और इसलिए एक बार में परीक्षा आयोजित करने के लिए लगभग 1,000 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है.
एनबीई की याचिका में कहा गया है कि वह 15 जून को होने वाली परीक्षा 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर12.30 बजे के बीच आयोजित करेगा, जो कि उनके प्रौद्योगिकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि थी. इसके अलावा, एनबीई ने शीर्ष अदालत से ‘नीट पीजी 2025 को 3 अगस्त को निर्धारित करने की अनुमति का अनुरोध किया और कहा कि 30 मई, 2025 के उसके आदेश के माध्यम से पारित निर्देशों के अनुपालन में इसके प्रौद्योगिकी साझेदार TCS द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित उपलब्ध तिथि है.’
शीर्ष अदालत ने 30 मई के आदेश में कही थी ये बात
शीर्ष अदालत ने 30 मई को 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने के NBE के फैसले की आलोचना की थी. इसने 15 जून को निर्धारित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा को एक ही पाली में आयोजित करने का आदेश दिया था क्योंकि 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से गड़बड़ी की आशंका रहती है. अधिकारियों को एक शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं सुरक्षित केंद्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था.
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