नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने ऋण प्रतिभूतियां जारी करने वाले संस्थानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने से राहत देने के लिए नियमों को अधिसूचित कर सामान्य सूचना और प्रमुख सूचना दस्तावेज़ की संकल्पना पेश की है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि प्रतिभूति जारीकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए जाने वाले सामान्य सूचना दस्तावेज़ (GID) में सामान्य अनुसूची में उल्लिखित सूचनाएं और खुलासे शामिल होंगे। पहली बार प्रतिभूति जारी करते समय शेयर बाजारों के पास इसे जमा करना होगा।
SEBI ने कहा कि GID की वैधता अवधि 1 वर्ष होगी। इसके बाद वैधता अवधि के भीतर गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निजी आवंटन के लिए प्रतिभूति जारीकर्ताओं को शेयर बाजारों के पास केवल 1 प्रमुख सूचना दस्तावेज (KID) दाखिल करना होगा। KID में वित्तीय जानकारियों का ब्योरा शामिल होगा।
SEBI के मुताबिक, GID और KID की संकल्पना को शुरुआती दौर में 31 मार्च, 2024 तक ‘अनुपालन या स्पष्टीकरण’ के आधार पर लागू किया जाएगा और उसके बाद इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा।
SEBI ने इस अधिसूचना के जरिये ऋण प्रतिभूतियों या गैर-परिवर्तनीय तरजीही शेयरों को जारी करने के मसौदे में किए जाने वाले खुलासों के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश की है। संशोधित नियम बृहस्पतिवार से लागू हो गए हैं।