उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है.उच्चतम न्यायालय ने आप के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी है.संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे.प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.
पीठ ने ED से पूछा यह सवाल
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से पूछा क्या संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है.पीठ ने साथ ही कहा कि संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं.पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है.
संजय सिंह के वकील ने किस आधार पर मिली जमानत
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया, कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. ED आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इन्हें बेल दे दी जाए.”