भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए जमा और क्रेडिट लेनदेन की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब) जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस एफएक्यू के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निकासी, रिफंड, सैलरी क्रेडिट, डीबीटी और बिजली बिल जमा करने से जुड़ी जानकारी दी है।
क्यों लिया गया एक्शन?
आरबीआई की ओर से यह निर्णय बैंक (PPBL) द्वारा ग्राहकों और नियामक प्राधिकरणों के बारे चिंता जताने के बाद लिया गया है। आरबीआई ने कहा है, “15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय-सीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड आदि को कभी भी जमा किया जा सकता है।”
दरअसल, 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसे 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख में संशोधन किया गया है. RBI ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और टॉपअप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी.