Saturday, November 16, 2024
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Ranveer Singh Deepfake Video : रणवीर सिंह के ‘डीपफेक’ वीडियो मामले में पिता ने X यूजर के खिलाफ FIR कराई दर्ज,जानें मामले से जुड़ा अपडेट

मुंबई, महाराष्ट्र पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ इकाई ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह का कथित तौर पर ‘डीपफेक’ वीडियो अपलोड करने के मामले में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के एक उपयोगकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इस वीडियो में अभिनेता कांग्रेस के लिए मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं.अधिकारी ने बताया कि अभिनेता के पिता जगजीत सिंह भवनानी की शिकायत के बाद एक ‘एक्स’ उपयोगकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

क्या होता होता है डीपफेक ?

‘डीपफेक’ से आशय ऐसी छवियों और वीडियो से है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)अथवा अन्य तकनीकों से तैयार की जाती हैं और जिसमें आमतौर पर पीड़ित की सहमति नहीं होती.

इंटरव्यू में पीएम मोदी की प्रशंसा की थी

शिकायत के अनुसार रणवीर सिंह जब एक फैशन शो के प्रचार के लिए वाराणसी में थे तब उन्होंने मीडिया को दिये गये एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की थी.प्राथमिकी के अनुसार अभिनेता ने कहा कि ”हमारी समृद्ध संस्कृति, विरासत, इतिहास और परंपरा का जश्न मनाना मोदी जी का उद्देश्य और लक्ष्य है क्योंकि हम बहुत तेजी से आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें अपनी जड़ों,अपनी सांस्कृतिक विरासत को कभी नहीं भूलना चाहिए.”

इंटरव्यू का बनाया डीपफेक वीडियो

प्राथमिकी में बताया कि लेकिन एक ‘एक्स’ उपयोगकर्ता ने रणवीर सिंह के इस सक्षात्कार का एक ‘डीपफेक’ वीडियो बनाया जिसमें अभिनेता यह कहते दिख रहे हैं ”कि मोदी जी का उद्देश्य और लक्ष्य हमारे दर्दनाक जीवन, भय और बेरोजगारी का जश्न मनाना है क्योंकि हम अन्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें अपने विकास और न्याय की मांग करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए न्याय के लिए मतदान करें, कांग्रेस को मतदान करें.”

”रणवीर सिंह का राजनीति से कोई संबंध नहीं”

उनके पिता ने शिकायत में कहा कि रणवीर सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा और उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है.

इन धाराओं में मुकदमा किया दर्ज

अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 417 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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