जयपुर। प्रदेश में दो से अधिक संतान वाले भी पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। करीब 30 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए दो संतान की पाबंदी लगाई गई थी। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर संशोधन लाने का निर्णय लिया गया है। जिससे दो से ज्यादा बच्चों वालों पर निकाय-पंचायत चुनाव लड़ने की लगी रोक हट जाएगी।
कैबिनेट मीटिंग में लिए कई अहम फैसले
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने, राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
2 से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में हुई प्रेसवार्ता में बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इससे जिन व्यक्तियों के दो से अधिक संतान हैं, वे पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध उस समय लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता थी। वर्ष 1991-94 के बीच प्रजनन दर 3.6 थी, जो वर्तमान में घटकर दो रह गई है। ऐसे में इन प्रावधानों का प्रत्यक्ष प्रभाव अब कम होता जा रहा है।
पटेल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर धारा 2 को संशोधित करते हुए शब्द कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है। जिससे नगरपालिका के आगामी चुनाव में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त करके राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय। इससे वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और प्रभावी कार्रवाई होगी।
औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। पार्क के लिए अनुमोदन प्रक्रिया राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो प्रणाली द्वारा समयबद्ध और पारदर्शी रूप से की जाएगी।
भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी खुलेगी।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नवीन पद सृजन करने और ग्राम विकास अधिकारियों के 750 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर क्रमोन्नत किए जाने का निर्णय।




