Friday, December 5, 2025
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Rajasthan हाईकोर्ट का फैसला, शादी की उम्र न हुई हो, तब भी ‘लिव-इन’ में रह सकते हैं बालिग

Rajasthan HC on Live in Relationship: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि दो बालिग अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशन में रह सकते हैं, भले ही उनकी शादी की कानूनी उम्र पूरी न हुई हो। अदालत ने कहा कि उम्र का यह पहलू किसी के संवैधानिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता।

Rajasthan HC on Live in Relationship: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि 2 बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से ‘लिव-इन’ में रह सकते हैं भले ही अभी उनकी शादी के लिए जरूरी कानूनी उम्र न हुई हो. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के संवैधानिक अधिकारों को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता.

न्यायमूर्ति अनूप ढांड ने कोटा निवासी 18 वर्षीय महिला और 19 वर्षीय पुरुष द्वारा सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. महिला और पुरुष ने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं.

पुलिस पर शिकायक पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

कपल ने कहा कि उन्होंने 27 अक्टूबर 2025 को ‘लिव-इन एग्रीमेंट’ किया था. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिला के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने कोटा पुलिस में इस बारे में शिकायत की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

अदालत ने दलील खारिज करते हुए कही ये बात

याचिका का विरोध करते हुए लोक अभियोजक विवेक चौधरी ने कहा कि चूंकि युवक की उम्र 21 साल नहीं हुई है, जो पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र है तो उसे ‘लिव-इन’ में रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत जीवन और निजी आजादी के अधिकार को सिर्फ़ इसलिए नहीं नकारा जा सकता कि याचिकर्ताओं की शादी के लिए जरूरी कानूनी उम्र नहीं हुई है.

‘भारतीय कानून के तहत ‘लिव-इन’ पर रोक नहीं’

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति के जीवन और आजादी की रक्षा करे. उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के तहत ‘लिव-इन’ पर रोक नहीं है और न ही इसे अपराध माना जाता है. उन्होंने भीलवाड़ा और जोधपुर (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक को याचिका में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन करने व जरूरत पड़ने पर युगल को जरूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया.

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Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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