ठाणे: कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में नया जमानतदार पेश करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में पहुंचे।
पुराने जमानतदार के निधन के बाद औपचारिकता
अदालत ने राहुल गांधी को नया जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया था क्योंकि उनके पूर्व जमानतदार और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था। इस मामले में राहुल गांधी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके वकील के अनुसार, अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को जमानतदार से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का विशेष निर्देश दिया था।
2014 की टिप्पणी से जुड़ा मामला
यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया एक कथित बयान से जुड़ा है। आरएसएस के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ होने की बात कही थी। कुंते ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि इस टिप्पणी से आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचा है।
अगली सुनवाई की तारीख
मामले में शिकायतकर्ता की जिरह पूरी हो चुकी है। पहले अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 के लिए तय थी, लेकिन नए जमानतदार की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर 17 जनवरी और फिर 21 फरवरी कर दिया गया। अब अदालत में औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद मामले की अगली कार्यवाही आगे बढ़ेगी।




