Friday, November 15, 2024
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Fastag New Rule : जान लें फास्टैग का नया नियम, वरना देना पड़ेगा डबल टोल टैक्स

नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों को वाहन के विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कई कदम उठा रहा है. गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, NHAI ने ऐसे वाहनों से दोगुना टोल वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होगा,और वे टोल लेन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें दोगुना टोल देना होगा.

ऐसा नहीं किया तो लगेगा दो गुना टोल

NHAI ने कहा कि विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य वाहनों को असुविधा होती है.एनएचएआई ने कहा,”सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सके.”

सभी टोल प्लाजा पर प्रदर्शित की जाएगी सूचना

बयान के अनुसार, यह सूचना सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें लोगों को विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी.

बयान में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ CCTV फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा. इससे शुल्क वसूले जाने और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी.

NHAI ने कही ये बात

बयान में कहा गया है कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है और उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा और साथ ही उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है.NHAI ने कहा कि जारीकर्ता बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न बिक्री केंद्रों (पीओएस) से फास्टैग जारी करते समय निर्दिष्ट वाहन के सामने के विंडशील्ड पर फास्टैग लगाना सुनिश्चित करें.

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