H-1B Visa: अमेरिका की सरकार ने कहा है कि 21 सितंबर के बाद जमा किए गए सभी नए H-1B वीज़ा आवेदनों के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में की थी. अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सेवा (USCIS) ने रविवार को जारी ‘H-1B FAQ’ दस्तावेज में कहा कि 19 सितंबर की घोषणा ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में सुधार की दिशा में अहम, प्रारंभिक और परिवर्तनशील कदम उठाया है, ताकि दुर्व्यवहारों को रोका जा सके और अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा की जा सके।
21 सितंबर के बाद जमा आवेदनों पर लगेगा 1 लाख अमेरिकी डॉलर फीस
FAQ दस्तावेज़ के अनुसार सरकारी आदेश में कहा गया है कि ’21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे के बाद जमा किए जाने वाले किसी भी नए H-1B वीज़ा आवेदन के साथ 100,000 डॉलर का भुगतान करना अनिवार्य है.’ इसमें 2026 लॉटरी के लिए आवेदन और उस तिथि के बाद के किसी भी अन्य नए एच1बी आवेदन शामिल हैं. USCIS ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि यह शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा था कि 100,000 डॉलर का शुल्क सबसे पहले अगले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा.
21 सितंबर से पहले किए गए आवेदनों पर लागू नहीं होगा नया शुल्क
USCIS ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क 21 सितंबर की रात 12:01 बजे की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए किसी भी आवेदन, पहले जारी किए गए एच-1बी वीज़ा, नवीकरण आवेदन और अमेरिका में फिर से प्रवेश करने वाले एच-1बी वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा. FAQ दस्तावेज़ में कहा गया है कि सरकारी आदेश में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इसको लागू करने में समन्वय स्थापित करने को कहा गया है.