नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आज गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।
इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने CBI को मामले में आरोपितों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आरोपितों को CBI मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा है। साथ ही CBI से कहा कि आरोपितों के अधिवक्ता को रोज दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 9 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।