Saturday, December 7, 2024
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Baba Siddique Murder: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर लिखा-‘जो सलमान खान की मदद करेगा..’

NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली है. बता दें कि इस हत्याकांड से जुड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में कहा है कि वे सलमान खान से कोई लड़ाई नहीं चाहते थे, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना. हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा, तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे. हालांकि मुंबई पुलिस ने इस फेसबुक पोस्ट की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी.

मुंबई पुलिस करेगी पोस्ट की सत्यता की जांच

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के बारे में पता चला है,जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है. उन्होंने कहा, ‘‘हमने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट देखा है, हम इसकी प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं.’

फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा ?

सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से डाले गए पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया. आज जो बाबा सिद्दीके के शराफत के पुल्ल बंद रहे है या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था.इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीती, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था. हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना.हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे. हम ने पहले वार कभी नहीं किया..

अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत

वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में अनुज थापन का नाम लिखा है. अनुज वही शूटर है जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी. अनुज को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. अनुज की मुंबई पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी.

2 हमलावर गिरफ्तार 1 फरार

पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23) और उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज राजेश कश्यप (19) के रूप में हुई है. उसने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

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