Land for Job Scam: सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है, अदालत ने शुक्रवार को CBI के जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है. शीर्ष अदालत ने मामले में यादव को निचली अदालत में पेशी से छूट भी प्रदान की.
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा. बता दें कि लालू यादव राहत की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था. गत 29 मई को, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है. हाईकोर्ट ने एजेंसी की FIR रद्द करने की यादव की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दी.
याचिका में की गई थी ये मांग
लालू यादव की तरफ से दाखिल याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से 2022, 2023 और 2024 में दाखिल की गई FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने 29 मई को यह कहते हुए ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं है. हालांकि, CBI को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है.
लैंड फॉर जॉब का मामला
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप ‘डी’ की नियुक्तियों से संबंधित है. ये नियुक्तियां कथित तौर पर राजद अध्यक्ष के परिवार या सहयोगियों के नाम पर उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई जमीन के बदले में की गई थीं।