Friday, December 27, 2024
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Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत,जमानत याचिका पर 26 जून को फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहेगी.केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध किया.

ED ने किया केजरीवाल की याचिका का विरोध

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है.

बता दें कि अगर हाईकोर्ट धन शोधन रोधी संघीय एजेंसी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे.उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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