Sharmistha Panoli: सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो साझा करने से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पनोली की अंतरिम जमानत याचिका गुरुवार को मंजूर कर ली थी.अदालत ने कहा था कि पनोली (22) के खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध की बात सामने नहीं आई है.
#WATCH | Kolkata , West Bengal | Law student Sharmistha Panoli released from Alipore Women's Correctional Home. She got an Interim Bail from the Calcutta High Court yesterday.
— ANI (@ANI) June 6, 2025
She was arrested from Gurugram by Kolkata Police for allegedly hurting religious sentiments through her… pic.twitter.com/6kh8mbNkuc
पनोली को हरियाणा से किया था गिरफ्तार
कोलकाता पुलिस ने विधि छात्रा पनोली को पिछले हफ्ते हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद यह कदम उठाया गया था.
बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पनोली को 10,000 रुपये की जमानत राशि और मुचलके पर रिहा किया जाए. अदालत ने पनोली को जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पनोली शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाना चाहती है, तो निचली अदालत उसके आवेदन पर विचार कर सकती है.
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