Monday, September 15, 2025
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Income Tax Return : अबतक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल, रिटर्न जमा कराने में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत

आयकर विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अब तक सात करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों का खंडन किया गया। पोर्टल की गड़बड़ियों पर विभाग ने तकनीकी समाधान सुझाए और करदाताओं को हेल्पडेस्क से मदद लेने की सलाह दी।

Income Tax Return : आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि अबतक सात करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यह बात इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत और समयसीमा बढ़ाने की मांग के बीच कही गई है। रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा सोमवार को समाप्त होने के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में आयकरदाताओं ने रिटर्न भरने के लिए लॉगइन किया। समयसीमा बढ़ाने की मांग के बावजूद, विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, अबतक सात करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं और अभी भी गिनती जारी है। विभाग ने उन सभी लोगों से अपना रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पिछले वर्ष 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किये गये थे। पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं।

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोमवार को यह भी शिकायत की कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के उलट उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। आयकर विभाग ने 14 सितंबर देर रात ‘एक्स’ पर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल इनकमटैक्स इंडिया के हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया। विभाग ने कहा, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है। आईटीआर अपलोड करने और कर भुगतान में समस्या के बारे में की गयी एक शिकायत पर आयकर विभाग ने सोमवार सुबह कहा, ‘‘ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर ‘कैशे’ साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ‘एक्स’ के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।

Mukesh Kumar
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