Thursday, November 13, 2025
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Delhi Air Pollution: ग्रैप-3 के बावजूद दिल्ली की हवा अब भी जहरीली, 37 निगरानी केंद्रों में से 27 में AQI का स्तर 400 पार

Delhi Air Pollution: दिल्ली में GRAP-3 लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। सीपीसीबी के अनुसार, गुरुवार को राजधानी का औसत AQI 404 दर्ज हुआ। 37 निगरानी केंद्रों में से 27 में AQI ‘गंभीर’ श्रेणी (400 से ऊपर) में रहा।

Delhi Air Pollution: GRAP-3 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को भी दिन में घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से जारी सुबह के वायु गुणवत्ता बुलेटिन में AQI 404 दर्ज किया गया.

37 निगरानी केंद्रों में से 27 में AQI का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में

CPCB के मुताबिक, 37 निगरानी केंद्रों में से 27 में एक्यूआई का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में है, जिनमें बुराड़ी (433), चांदनी चौक (455), आनंद विहार (431), मुंडका (438), पूसा (302), बवाना (460) और वजीरपुर (452) शामिल हैं. ‘गंभीर’ श्रेणी प्रदूषण के उस स्तर को दर्शाती है, जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है और पहले से बीमार लोगों पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकता है.

कैसे होता है प्रदूषण का वर्गीकरण

शहर में इस मौसम में पहली बार ‘गंभीर’ AQI मंगलवार को दर्ज किया गया था. मंगलवार को एक्यूआई 428 रहा था, जो दिसंबर 2024 के बाद से पहली बार इस स्तर पर पहुंचा था. CPCB वर्गीकरण के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘‘अच्छा’’, 51 से 100 के बीच ‘‘संतोषजनक’’, 101 से 200 के बीच ‘‘मध्यम’’, 201 से 300 के बीच ‘‘खराब’’, 301 से 400 के बीच ‘‘बेहद खराब’’ और 401 से 500 के बीच ‘‘गंभीर’’ माना जाता है.

GRAP-3 लागू होने से इन गतिविधियों पर रहता है प्रतिबंध

तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर रोक और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों तथा खनन गतिविधियों पर रोक शामिल हैं. यह ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत उठाए गए उपायों के अतिरिक्त हैं. पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड रूप से संचालित किया जाएगा. अभिभावकों और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हों, ऑनलाइन कक्षाओं को चुनने का विकल्प है. तीसरे चरण के अंतर्गत दिल्ली और आसपास स्थित NCR के जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) का उपयोग प्रतिबंधित है. दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है.

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Premanshu Chaturvedi
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