Delhi Red Fort Blast : नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को लाल किला विस्फोट मामले में एक आरोपी को दिल्ली की अदालत में पेश किया। आरोपी आमिर राशिद अली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। मीडियाकर्मियों को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लाल किले के पास विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई कार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। उमर का संबंध एक ‘‘सफेदपोश’’ आतंकी मॉड्यूल से था जिसका भंडाफोड़ मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के बाद हुआ था।

दिल्ली आतंकी हमले में शामिल 4 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग(NMC) ने दिल्ली विस्फोट के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के बाद डॉ. मुजफ्फर अहमद, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इसके बाद, NMC के अगले आदेश तक इन डॉक्टरों को चिकित्सक के रूप में कार्य करने या किसी संस्थान में नियुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को एक सार्वजनिक नोटिस में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को सूचीबद्ध किया और कहा, ‘जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकृत डॉ. मुजफ्फर अहमद, डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. मुजम्मिल शकील को जांच एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर मामले में शामिल पाया गया है। इस तरह का जुड़ाव या आचरण प्रथम दृष्टया चिकित्सा पेशे के सदस्यों से अपेक्षित नैतिक औचित्य, निष्ठा और सार्वजनिक विश्वास के मानकों के अनुरूप नहीं है।
नोटिस में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने डॉ. अहमद, डॉ. राथर, डॉ. शकील और डॉ. सईद का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि उनके नाम तत्काल प्रभाव से उसके द्वारा बनाए गए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रजिस्टर से हटा दिए जाएं। बता दें कि 10 नवंबर को 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने और उसी दिन लालकिले के पास हुए कार विस्फोट की जांच के सिलसिले में डॉक्टरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।




