Saturday, January 18, 2025
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Delhi Liquor Scam Case : मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली कोर्ट से राहत,ED और CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा और समय,बताई ये वजह

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार को ईडी और CBI को और समय प्रदान किया.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को सूचित किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए.

इससे पहले न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 3 मई को दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी.

ED और CBI की मांग का सिसोदिया के वकील ने किया विरोध

एजेंसियों के वकीलों के अनुरोध का सिसोदिया के वकील ने विरोध किया और कहा कि वह (सिसोदिया) जेल में बंद हैं जबकि ईडी और और CBI ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया था कि 6 महीने में सुनवाई पूरी हो जाएगी.

हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,”प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.कहा गया है कि ईडी मामले में एक सह-अभियुक्त के संबंध में एक और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है.”

कोर्ट ने दिया 4 दिन का और समय

अदालत ने कहा, “आरोपी हिरासत में है, इसके बावजूद प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 और दिन दिए गए हैं.सोमवार तक अदालत में जवाब दाखिल किया जाए और दूसरे पक्ष को एक अग्रिम प्रति भी सोमवार तक मुहैया कराई जाए.अदालत ने मामले को 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
समाचारों की दुनिया में सटीकता और निष्पक्षता के साथ नई कहानियों को प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित लेखक। समाज को जागरूक और सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध।
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