नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपना आदेश सुना सकता है.न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा 1 जुलाई को अपराह्न 2:30 बजे फैसला सुनाएंगी.उन्होंने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
कविता ने इस आदेश को दी है चुनौती
कविता ने निचली अदालत के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी.
कविता के वकील ने कहा था कि कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में 50 आरोपियों में से वह (कविता) अकेली महिला हैं और अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाए.यह घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबंधित है.हालांकि, इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था.