Friday, January 24, 2025
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Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका,ED की याचिका पर सुनवाई होने तक जमानत पर लगाई रोक,निचली अदालत ने दी थी बेल

नई दिल्ली,दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा,जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती.

कोर्ट ने सुनवाई तक जमानत पर लगाई रोक

ईडी ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका रखी.पीठ ने कहा कि मामला 10 से 15 मिनट में उनके पास आ जाएगा और उसके बाद मामले पर सुनवाई होगी.हाईकोर्ट ने कहा कि तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की तामील नहीं होगी.

ईडी ने कोर्ट में कही ये बात

ईडी ने गुरुवार शाम को पारित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया.

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
समाचारों की दुनिया में सटीकता और निष्पक्षता के साथ नई कहानियों को प्रस्तुत करने वाला एक समर्पित लेखक। समाज को जागरूक और सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध।
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