नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से शुक्रवार को जवाब मांगा. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की.
केजरीवाल के वकील ने दी ये दलील
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं. उन्होंने कहा कि CBI ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है.
CBI की तरफ से कोर्ट में कही गई ये बात
सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई.आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.