नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी.कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.
22 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया.
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ा दी थी. कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता.
उन्हें 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था.कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं.