Saturday, July 6, 2024
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मानहानि केस में सीएम गहलोत को अदालत में पेश होने के आदेश

नई दिल्ली। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिहं शेखावत मानहानि मामले में दिल्ली की सेशन कोर्ट ने सुनवाई की. अदालत ने मामले मे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को 7 अगस्त को वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए. इससे पहले सीएम गहलोत ने दिल्ली सैशन कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर आज दिल्ली की एडीजे कोर्ट ने सुनवाई की.

पूरा मामला संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों से करीब 900 करोड़ की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गहलोत की ओर से शेखावत और उनके परिवार पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है.  सीएम गहलोत ने आपराधिक मानहानि की शिकायत में उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी. शेखावत की शिकायत में कथित मानहानि के लिए गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है. गहलोत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की. मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित संजीवनी घोटाले से संबंधित टिप्पणियों को लेकर शेखावत की शिकायत के बाद सात अगस्त को कांग्रेस नेता गहलोत को तलब किया है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने तथा उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा था कि आरोपी ने ‘प्रथम दृष्टया’ शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से उनके खिलाफ मानहानि वाले आरोप लगाए. वहीं इससे पहले निचली अदालत में सीएम गहलोत को अदालत में पेश होने से छूट मिल चुकी थी जिसके बाद गहलोत की निगरानी याचिका पर स्पेशल जज एमके नागपाल ने मंगलवार को आदेश देते हुए गहलोत को वीसी के जरिए 7 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं.

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