Monday, July 14, 2025
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Arvind Kejriwal को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने की ये टिप्पणी, जानें कोर्ट ने क्या कहा ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी.दिल्ली की नई शराब नीति केस में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी.जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपना आदेश सुनाते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी.

”ED के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं”

कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो सबूत एकत्र किए है उसके मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं.गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है. मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है.जांच, पूछताछ से CM को छूट नहीं मिलेगी.कोर्ट ने कहा कि ED के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे.ED के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल

केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, कल ही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
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