कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया.
यह निर्णय चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद आया,जिन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने का अनुरोध किया था.
3 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने CBI को 3 सप्ताह के भीतर जांच संबंधी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी. पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था.