Harcharan Singh Bhullar Case : चंडीगढ़। एक स्थानीय सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को पंजाब के पुलिस उप महानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भुल्लर को आठ लाख रुपये की रिश्वत से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। भुल्लर को बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के इस वरिष्ठ अधिकारी को शुक्रवार को चिकित्सा जांच के बाद अदालत में पेश किया गया।
भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
अदालत में पेश किए जाने से पहले, पत्रकारों द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर, भुल्लर ने कहा, ‘‘अदालत पूरा न्याय करेगी और (हम) सभी पहलुओं को अदालत के समक्ष रखेंगे। भुल्लर के वकीलों एच एस धनोआ और ए एस सुखीजा ने कहा कि सीबीआई अदालत ने भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने भुल्लर के आवास पर छापेमारी के दौरान कथित तौर पर लगभग पांच करोड़ रुपये की नकदी, 1.50 किलोग्राम आभूषण, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, दो लक्जरी वाहन की चाबियां, 22 लक्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर आयातित शराब, एक दोनाली बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और एक एयरगन समेत कई कारतूस भी बरामद किये।

फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भुल्लर को बृहस्पतिवार को मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने शिकायत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया था कि अधिकारी ने उसके खिलाफ 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी को ‘‘निपटाने’’ के लिए मासिक भुगतान करने को कहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर-40 स्थित भुल्लर के आवास पर छापेमारी की। किरशानु नामक एक बिचौलिये को भी गिरफ्तार किया गया और सीबीआई अधिकारियों ने उसके पास से 21 लाख रुपये कथित तौर पर बरामद किये।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता आकाश बत्ता ने आरोप लगाया कि डीआईजी भुल्लर ने उनके खिलाफ सरहिंद में दर्ज 2023 की प्राथमिकी को निपटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके कबाड़ व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी, अपने बिचौलिए के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भुल्लर मासिक भुगतान की मांग कर रहे थे, जिसे ‘सेवा-पानी’ कहा जाता है और भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे व्यापार से संबंधित आपराधिक मामलों में झूठे फंसाने की धमकी दी थी। शिकायत के सत्यापन से पता चला कि भुल्लर ने प्राथमिकी के निस्तारण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके कबाड़ व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी अपने बिचौलिए के माध्यम से बत्ता से आठ लाख रुपये की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने अपने बयान में दावा किया कि 2023 में उस पर फर्जी बिल का इस्तेमाल करने के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया था। भुल्लर को नवंबर 2024 में डीआईजी (रोपड़ रेंज) नियुक्त किया गया था। रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं। हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक एम.एस. भुल्लर के पुत्र हैं।