Friday, November 22, 2024
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कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज,पतंजलि पर ठोका 50 लाख रुपये का जुर्माना,जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था.

‘उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’

न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हलफनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया.न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा,”प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई

19 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई

पीठ ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना ​​के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा.उच्च न्यायालय 19 जुलाई को मामले की आगे की सुनवाई करेगा.

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