Friday, July 18, 2025
HomeUser Interest CategoryBusinessकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज,पतंजलि पर ठोका 50...

कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज,पतंजलि पर ठोका 50 लाख रुपये का जुर्माना,जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था.

‘उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’

न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हलफनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया.न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा,”प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई

19 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई

पीठ ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना ​​के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा.उच्च न्यायालय 19 जुलाई को मामले की आगे की सुनवाई करेगा.

Premanshu Chaturvedi
Premanshu Chaturvedihttp://jagoindiajago.news
खबरों की दुनिया में हर लफ्ज़ को जिम्मेदारी और जुनून के साथ बुनने वाला। मेरा मानना है कि एक अच्छी खबर केवल सूचना नहीं देती, बल्कि समाज को सोचने, सवाल करने और बदलने की ताकत भी देती है। राजनीति से लेकर मानवता की कहानियों तक, हर विषय पर गहराई से शोध कर निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग करना ही मेरी पहचान है। लेखनी के जरिए सच्चाई को आवाज़ देना मेरा मिशन है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular