राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के कोटडी भट्टी कांड में कोर्ट ने दोषी करार दिए गए कालू और कान्हा को सजा सुना दी है.पोक्सो कोर्ट-2 ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है.बता दें कि मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 30 दिन के अंदर 473 पेजों की चार्जशीट को दाखिल किया था. जिसके बाद तकरीबन 10 महीनों के लंबे इतजार के बाद कोर्ट ने सोमवार यानी आज फैसला सुनाया है.जैसे ही जज अनिल गुप्ता ने कालू और कान्हा कालबेलिया को फांसी की सजा सुनाई,पीड़िता के परिजन फूट-फूट कर रोने लगे.गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने 7 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था.
कब हुई थी घटना ?
गैंगरेप के बाद भट्टी में जलाने का मामला 2 अगस्त को भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके का था.जिसमें एक नाबालिग के साथ कालबेलिया जाति के 2 लड़के कालू और कान्हा ने उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था.बच्ची को अचेत करने के लिए उसके सिर पर लाठी मारकर उसे बेहोश करने के बाद जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया था.
फैसले पर क्या बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत
भीलवाड़ा भट्टी कांड पर कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा-अगस्त 2023 में भीलवाड़ा के कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसला स्वागत योग्य है.उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते इनकी त्वरित गिरफ्तारी की थी.उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया एवं केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया.करीब 1 महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी.आज करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है.