प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र में कथित फर्जीवाड़ा मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को शुक्रवार को जमानत दे दी.
आजम खान की सजा पर रोक लगाई
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने हालांकि केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई जबकि डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया.अदालत ने सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे द्वारा दायर तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
रामपुर सत्र न्यायालय के फैसले को दी थी चुनौती
आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई 7 साल की सजा को चुनौती दी थी.
रामपुर विधायक ने दर्ज कराया था मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला 3 जनवरी 2019 का है.रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए 2 जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था.इसके बाद सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी.