नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सकीय जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया.बोर्ड यह तय करेगा कि केजरीवाल के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं. साथ ही बोर्ड उनके स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परामर्श की मांग खारिज
सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से अपने चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया.
केजरीवाल ने लगाया था ये आरोप
बता दें कि केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जिससे उनके रक्त में शर्करा का स्तर ‘चिंताजनक’ स्थिति तक पहुंच गया है.