नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका और कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
कोर्ट ने CBI को दिया हलफनामा दाखिल करने का समय
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने CBI को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया.
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कही ये बात
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि CBI ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात 8 बजे उन्हें दिया गया. अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे. इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की.
शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था.केजरीवाल को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था.