नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मेडिकल आधार पर ज़मानत के आग्रह वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया.
बता दें की केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी.इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था
न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी.अदालत मामले में वैधानिक ज़मानत का आग्रह करने वाली केजरीवाल की याचिका पर 7 जून को सुनवाई कर सकती है.