नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी. जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने जमानत देते हुए कही ये बात
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा आरोपी राहत के लिए पात्र है. न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के 2 मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया. बता दें कि ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है.
सत्येंद्र जैन के वकील ने कही ये बात
सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा, “राउज़ एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी है. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है.संभवतः वे आज बाहर आ जाएंगे..”
हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा : सत्येंद्र जैन की बेटी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर उनकी बेटी श्रेया जैन ने कहा, “हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा, यह बस समय की बात है. हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया है.लेकिन मुझे लगता है कि इस साल दिवाली हमारे लिए जल्दी आ गई. हम खुश हैं और हम उनका बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे.”
मनीष सिसोदिया ने जमानत मिलने पर कही ये बात
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, “आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है. वे इस देश में मोहल्ला क्लीनिक की क्रांति के जनक हैं.दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन की वजह से शानदार अस्पताल मिले हैं.