राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम बेल याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाएगी। अब केजरीवाल को कल 2 जून को ही तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें रविवार को सरेंडर करना है।
हालांकि इससे पहले केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई। शनिवार को इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया। कोर्ट में केजरीवाल के लिए एन हरिहरन और जांच एजेंसी ईडी के लिए ASG एसवी राजू पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े।
उन्होंने दलील दी कि कल शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। ऐसे बयान देकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। दोनों पक्षों की लंबी-चौड़ी दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने कहा कि सुनवाई पूरी हो गई है। अब अदालत 5 जून को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगी।
इससे पहले अरविंद की पैरवी करते हुए एन हरिहरन ने कहा कि क्या ईडी यह सुझाव देना चाह रही है कि जो व्यक्ति बीमार है या जिसकी मेडिकल कंडीशन खराब है, उसे कोई उपचार नहीं मिलेगा? यह तो मेरा अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी। उसी आधार पर हमने नियमित और अंतरिम जमानत मांगी है। वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल अपने स्वास्थ्य के हालात की वजह से फिलहाल नियमित जमानत नहीं बल्कि अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। 1994 से वो डायबिटीज से पीड़ित हैं। वो रोजाना इंसुलिन की खुराक लेते हैं।
उन्होंने हवाला दिया कि पिछले 30 साल से मेरा शुगर डाउन रहता है। मैं 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूं। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। अपने स्वास्थ्य का इलाज करवाना मेरा अधिकार है। सारी रिपोर्ट हमने कोर्ट के समक्ष रखी है।